छत्तीसगढ़

अनुकंपा नियुक्ति के लिए राज्य शासन ने जारी किया नया सर्कुलर, फैसले के तत्काल बाद हुआ अमल…

रायपुर। अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में राज्य सरकार के कैबिनेट ने एक दिन पहले ही संशोधन किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है।

नये निर्देश के मुताबिक अनुकंपा नियुक्तियों के आवेदकों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि कलेक्टर कार्यालय में अग्रेषित होकर आवेदन प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर द्वारा जिले में अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु रिक्त पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

यह भी पढ़े :- विद्यार्थियों के अंदर अन्वेषण तथा शोध कार्यों को मिलेगा बढ़ावा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर कार्यशाला में शिक्षा मंत्री हुए शामिल

पद नहीं होने पर कमिश्नर की होगी जिम्मेदारी…
जिले में किसी भी कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति के रिक्त पद उपलब्ध न होने पर आवेदन संभागीय आयुक्त कार्यालय में प्रेषित किया जाएगा। संभागीय आयुक्त अपने अधीनस्थ जिले जहां पर पद रिक्त होंगे उस जिले के कलेक्टर को प्रकरण अग्रेषित करेंगे। निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण कलेक्टर और संभाग आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button