छत्तीसगढ़

संपत्ति विरूपण अधिनियम : 5 लाख से ज्यादा बैनर-पोस्टर व वॉल राइटिंग हटाए गए

सार्वजनिक संपत्तियों से 3.37 लाख और निजी संपत्तियों से 1.63 लाख से ज्याद प्रचार सामग्रियां हटाई गईं

रायपुर । राज्य में विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए आचार संहिता प्रभावी होने के बाद संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से 15 अक्टूबर तक पांच लाख 449 वॉल राइटिंग, पोस्टर, बैनर इत्यादि हटाने की कार्यवाही की गई हैं। सार्वजनिक संपत्तियों से तीन लाख 37 हजार 060 और निजी संपत्तियों से एक लाख 63 हजार 389 प्रचार सामग्रियां हटाई गई हैं।

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राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कुल पांच लाख 51 हजार 699 प्रकरण चिन्हांकित किए गए हैं। इनमें तीन लाख 61 हजार 378 सार्वजनिक संपत्तियों से और एक लाख 90 हजार 321 प्रकरण निजी संपत्तियों से संबंधित हैं। अधिनियम के तहत प्रदेश भर में अब तक दो लाख 33 हजार 074 वॉल राइटिंग, एक लाख 58 हजार 810 पोस्टर, 70 हजार 405 बैनर और 90 हजार 669 अन्य प्रचार सामग्रियों की पहचान की गई है।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत दुर्ग जिले में सरकारी और निजी संपत्तियों से बैनर, पोस्टर, वॉल राइटिंग इत्यादि हटाने की 25 हजार 232, सुकमा में 5151, गरियाबंद में 7453, बेमेतरा में 14 हजार 832, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई में 3382, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में दो, बालोद में 27 हजार 356, जशपुर में 8305, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 846, सरगुजा में 20 हजार 592, बलौदाबाजार-भाटापारा में 20 हजार 628, रायगढ़ में 24 हजार 953, सूरजपुर में 12 हजार 129 और कांकेर में 15 हजार 918 कार्यवाही की गई हैं।

संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत बिलासपुर जिले में कुल 67 हजार 501, दंतेवाड़ा में 1420, महासमुंद में 7666, जांजगीर-चांपा में 18 हजार 204, बस्तर में 1332, कोरबा में 67 हजार 120, कोण्डागांव में 14 हजार 584, कबीरधाम में 12 हजार 170, बीजापुर में 2632, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 6065, राजनांदगांव में 6412, बलरामपुर-रामानुजगंज में 9768, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 2777, कोरिया में 6184, नारायणपुर में 1008, मुंगेली में 12 हजार 737, सक्ती में 9526, धमतरी में 18 हजार 109 और रायपुर में 50 हजार 760 संपत्तियों से वॉल राइटिंग, पोस्टर, बैनर इत्यादि हटाने की कार्यवाही 15 अक्टूबर तक की गई है।

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