छत्तीसगढ़

Chhattisgarh Election 2023 : शस्त्र लाइसेंस धारकों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित

Chhattisgarh Election 2023 : बलौदाबाजार  जिला दण्डाधिकारी व अनुज्ञापन प्राधिकारी चंदन कुमार ने आदेश जारी कर कहा है, कि आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए तथा लोक शांति की सुरक्षा के लिए (सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक पीस) साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा (फोर पब्लिक सेफ्टी) के लिए सीमित अवधि के लिये बलौदाबाजार- भाटापारा जिला सीमा क्षेत्र में आग्नेय शस्त्र लायसेंस धारियों से जमा करवा लेने के आदेश जारी किया गया है। जिससे चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय व आतंक का वातावरण निर्मित न हो सके तथा इन अस्त्र-शस्त्रों का दुरुपयोग होने से रोका जा सके। अत: आग्नेय अधिनियम, 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लॉज (बी) व धारा 21 तथा शस्त्र नियम 2016 के नियमों के तहत जिला के सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त लायसेंस धारियों को निर्देशित किया गया है, कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करें।

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यह आदेश जिले में निवासरत तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसधारी पर भी लागू होगा। सभी लाइसेंस धारी विधानसभा निर्वाचन 2023 के परिणामों की घोषणा उपरांत अपने अस्त्र-शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय राइफल संघ व जिला राइफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों पर सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे, लेकिन ये लोग अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में अवश्य देंगे तथा अपने अस्त्र-शस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। Chhattisgarh Election 2023

9 अक्टूबर से विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहने तक के लिये सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किये जाते हैं। उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि सभी संबंधित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगें। जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति पश्चात एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे। Chhattisgarh Election 2023

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