छत्तीसगढ़

निलंबित IAS रानू साहू की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज…

बिलासपुर। हाईकोर्ट से निलंबित आईएएस रानू साहू को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अब उन्हें जेल में ही रहना होगा। बीते 7 जनवरी को मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में हुई थी जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। मामले में आज आदेश जारी किया गया है। निलंबित आईएएस रानू साहू कोल घोटाला मामले में जेल में बंद हैं, उन्हें ईडी ने 22 जुलाई 2023 को किया गिरफ्तार था।

बतादें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जिस पर आज सुनवाई करते हुए इसे नामंजूर कर दिय है। निलंबित IAS रानू साहू की याचिका को लेकर हाईकोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की कोर्ट में सुनवाई की गई है।

बतादें कि कोयला मामले को लेकर साल 2022 में आयकर विभाग ने सबसे पहले रानू साहू के शासकीय निवास, घर और दफ्तर में छापा मारा था। जिसके बाद ईडी ने इस मामले में रानू के घर छापा मारते हुए लंबे समय से पूछताछ के लिए बुला रही है। ईडी ने कथित कोल घोटाले को लेकर रानू साहू पर यह आरोप लगया कि निलंबित IAS रानू साहू के द्वारा कोरबा कलेक्टर रहते हुए कोल लेवी मामले में संलिप्तता पाई गई थी।

इसके अलावा इनके ऊपर आय से ज्यादा संपत्ती के आरोप भी लगे थे। जिसके बाद ईडी ने साल 2023 में रानू साहू को गिरफ्तार क पूछताछ करने के बाद कोर्ट में पेश किया था। जहां रानू साहू को कोर्ट ने जुडिसियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। रानू साहू वर्तमान में केंद्रीय जेल में बंद है।

छत्तीसगढ़ कोयला घोटा को लेकर ईडी ने ACB में सभी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। कोयले घोटाले को लेकर 35  और अन्य लोगों के ऊपर FIR दर्ज कराई गई है। जिसमें सौम्या चौरसिया, समीर विश्वनोई, रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी, निकिल चंद्राकर, सुनील अग्रवाल समेत कई नाम दर्ज है।

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