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बिना वारंट गिरफ्तारी, हड़ताल पर रोक, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में लागू किया ESMA

ESMA Act : किसान आंदोलन 2.o के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम  लागू कर दिया है. यह अधिनियम राज्य सरकार के सभी विभागों और निगमों में छह महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगाता है.

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अपर मुख्य सचिव कार्मिक डा. देवेश कुमार चतुर्वेदी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के राज्य कार्य-कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है. इसके बाद भी हड़ताल करने वालों के खिलाफ विधिक व्यवस्था के तहत कार्रवाई की जाएगी.

बिना वारंट भी हो सकती है गिरफ्तारी
बता दें कि यह अधिनियम राज्य पुलिस को इसके प्रावधान का उल्लंघन करने पर किसी को भी बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति देता है. राज्य सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले बड़े निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों सहित सभी सार्वजनिक सेवाओं पर तत्काल प्रभाव से हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

2023 में भी लगाया गया था ESMA Act 
बताया जा रहा है कि किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए योगी सरकार ने यह फैसला लिया है. इससे पहले भी यूपी में कई बार एस्मा लगाया जा चुका है. इससे पहले भी योगी इस तरह के फैसले ले चुके हैं. यूपी में सरकार ने साल 2023 मई में छह महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया था. उस दौरान कोरोना संकट जारी था. सीएम योगी ने कोविड की समस्याओं को देखते हुए एम्सा एक्ट लागू करके हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया था. ESMA Act 

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