राष्ट्रपति की मुहर के बाद ऑनलाइन गेमिंग पर कसा शिकंजा
After the President's approval, the noose tightened on online gaming

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शुक्रवार को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है। इससे पहले यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका था। अब यह कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा।
नए कानून के तहत सभी तरह की ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं और उनके विज्ञापनों पर प्रतिबंध रहेगा। नियम तोड़ने पर तीन साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। वहीं, ऐसे प्लेटफॉर्म का विज्ञापन करने वालों को दो साल तक की कैद और 50 लाख रुपये जुर्माना देने का प्रावधान है।
लोकसभा ने इस विधेयक को विपक्ष के विरोध के बीच महज सात मिनट की चर्चा में पारित किया था, जबकि राज्यसभा ने इसे 26 मिनट में पास किया।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन में कहा कि लोग ऑनलाइन मनी गेमिंग में अपनी पूरी जमा-पूंजी गंवा रहे हैं। सरकार का मानना है कि यह समाज के लिए बड़ी बुराई बन चुकी है।
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा समाज और मध्यम वर्गीय परिवारों के हित को प्राथमिकता देते हैं। इसी सोच के तहत यह कानून लाया गया है ताकि युवाओं और परिवारों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।
इस कानून के तहत पोकर, रमी जैसे सभी ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़े गेम प्रतिबंधित रहेंगे।



