Home / छत्तीसगढ़ / ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़, ‘रेड्डी अन्ना 108’ पैनल से चला रहे थे अवैध कारोबार; 4 गिरफ्तार

ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़, ‘रेड्डी अन्ना 108’ पैनल से चला रहे थे अवैध कारोबार; 4 गिरफ्तार

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ऑनलाइन सट्टे के अवैध कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। खुर्सीपार पुलिस ने ‘रेड्डी अन्ना 108’ ऑनलाइन सट्टा एप और पैनल के जरिए सट्टा संचालित कर रहे चार युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सट्टे का नेटवर्क चला रहे थे। पुलिस ने मौके से 2 लैपटॉप, 17 मोबाइल फोन, 15 एटीएम कार्ड और 90 हजार रुपये नकद सहित अन्य सामग्री जब्त की है।

पुलिस के अनुसार, 7 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि खुर्सीपार के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गुरुदयाल सिंह के यार्ड में टाटा सर्विस सेंटर के पास एक कमरे में ऑनलाइन सट्टा संचालित किया जा रहा है। सूचना में बताया गया था कि कुछ लोग लैपटॉप और मोबाइल के जरिए सट्टे का कारोबार चला रहे हैं। इसके लिए अलग-अलग लोगों के बैंक खातों और एटीएम कार्ड का इस्तेमाल भी किया जा रहा है।

सूचना मिलते ही खुर्सीपार पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदिग्ध कमरे में दबिश दी। पुलिस ने वहां मौजूद चार युवकों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान 2 लैपटॉप, 17 मोबाइल, 15 एटीएम कार्ड और 90 हजार रुपये नकद बरामद हुए। पुलिस ने सभी सामान जब्त कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया।

बैंक खाते और एटीएम कार्ड के जरिए होता था सट्टे का लेन-देन

प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि आरोपी ‘रेड्डी अन्ना 108’ एप्लीकेशन और पैनल के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे थे। सट्टे की रकम के लेन-देन के लिए अलग-अलग व्यक्तियों के बैंक खातों और एटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था।

पुलिस जांच में यह भी जानकारी सामने आई है कि खाताधारकों को अपने बैंक खाते और एटीएम कार्ड उपलब्ध कराने के बदले कमीशन या तय रकम दी जाती थी। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि सट्टे के पैसों का लेन-देन किन-किन बैंक खातों के माध्यम से किया जा रहा था और इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं।

चार आरोपी गिरफ्तार, सभी खुर्सीपार क्षेत्र के निवासी

पुलिस ने इस मामले में अमित तिवारी (21), विकास कुमार साहू (24), शुभम कुमार पाल (21) और यशमीत सिंह (19) को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी खुर्सीपार, भिलाई क्षेत्र के निवासी हैं।

आरोपियों के खिलाफ खुर्सीपार थाने में अपराध क्रमांक 510/2026 के तहत छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 6, 7 और 8 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

डिजिटल उपकरणों और बैंक खातों की जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल पुलिस जब्त किए गए लैपटॉप, मोबाइल फोन, बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन की बारीकी से जांच कर रही है। जांच का उद्देश्य ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और इसके आर्थिक लेन-देन की कड़ियों का पता लगाना है।

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि कमीशन या अधिक कमाई के लालच में किसी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड या ओटीपी उपलब्ध न कराएं। इस तरह की गतिविधियों में शामिल होना कानूनी मुश्किलों का कारण बन सकता है।

Tagged: