छत्तीसगढ़

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम जारी

 Election Commission.  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि में मतदाता सूची में नाम पंजीयन, विलोपन, स्थानातंरण एवं प्रविष्टि में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में प्रदेश के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आज हुई बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री पी.एस. ध्रुव ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने में आयोग को सहयोग प्रदान करें। साथ ही लोगों को जागरूक कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित करें। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री विनय अग्रवाल भी बैठक में उपस्थित थे।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री पी.एस. ध्रुव ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बैठक में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार 29 अक्टूबर को रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर प्रदेश के शेष 89 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सभी मतदान केन्द्रों में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही दावा/आपत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ हो जाएगी। नागरिक 28 नवम्बर तक दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। इस दौरान 9-10 नवम्बर तथा 16-17 नवम्बर को सभी मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। प्राप्त दावा/आपत्ति के निराकरण के बाद 6 जनवरी 2025 को निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 29 अक्टूबर को फोटोरहित मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन और 6 जनवरी को अंतिम प्रकाशन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, छत्तीसगढ़ की वेबसाइट https://ceochhattisgarh.nic.in पर भी किया जाएगा। नागरिक मतदान केन्द्रवार मतदाता सूची डाउनलोड कर इसका अवलोकन कर सकते हैं। Election Commission

फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान ऐसे भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष पूर्ण होगी तथा जिनका नाम वर्तमान में किसी कारणवश मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगामी 1 जनवरी के साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा भी अपना अग्रिम आवेदन दे सकते हैं।

इन फार्म्स का करें उपयोग, ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं

नागरिक नए निर्वाचकों के पंजीयन के लिए प्रारूप-6, प्रवासी निर्वाचकों के नाम पंजीयन के लिए प्रारूप-6क, स्वैच्छिक आधार पर निर्वाचकों के आधार नम्बर प्राप्त करने के लिए प्रारूप-6ख, विद्यमान निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आक्षेप/विलोपन के लिए प्रारूप-7, निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने एवं प्रविष्टि में सुधार के लिए प्रारूप-8 का उपयोग कर सकते हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी प्रदान की गई है। नागरिक निर्धारित प्रारूप में वोटर सर्विस पोर्टल voters.eci.gov.in एवं वोटर्स हेल्प लाइन एप में स्वयं आवश्यक दस्तावेजों सहित ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

मतदाता सूची में मतदाता का नाम एवं मोबाइल नंबर दर्ज होने पर आयोग द्वारा संचालित वोटर सर्विस पोर्टल https://voters.eci.gov.in या Voter Helpline App में जाकर e-EPIC डाउनलोड किया जा सकता है। यदि मोबाइल नम्बर दर्ज नहीं है, तो फॉर्म-8 में संशोधन के माध्यम से मोबाइल नंबर दर्ज कराकर e-EPIC Download Tab में जाकर दर्ज e-EPIC डाउनलोड कर सकते हैं। निर्वाचक नामावली में पंजीयन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत के लिए राज्य स्तर पर स्थापित कॉल सेन्टर 180023311950 से संपर्क किया जा सकता है।

निर्वाचक नामावली के प्रारंभिक प्रकाशन की तिथि में राज्य में 2.07 करोड़ मतदाता

छत्तीसगढ़ में निर्वाचक नामावली की प्रारंभिक प्रकाशन तिथि 29 अक्टूबर की स्थिति में दो करोड़ सात लाख 43 हजार 791 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें एक करोड़ दो लाख 69 हजार 459 पुरुष मतदाता, एक करोड़ चार लाख 73 हजार 614 महिला मतदाता एवं 718 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। दिव्यांग चिन्हांकित मतदाताओं की संख्या एक लाख 94 हजार 638 है। वहीं 18-19 वर्ष आयु वर्ग के तीन लाख दस हजार 639 और 85 वर्ष से . Election Commission

 

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