अरपा टाइम्स

सेबी ने एचएएल मामले में एक व्य‎क्ति पर 20 लाख का जुर्माना लगाया

नई दिल्ली । भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)  ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के शेयरों में लेनदेन करते समय बाजार मानकों के उल्लंघन से संबंधित मामले में भेजे गए समन का पालन न करने पर एक व्यक्ति पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। सेबी ने व्यक्ति को 45 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। नियामक ने मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी। इसके बाद आठ मई, 2024 को सेबी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। सेबी के एक निर्णायक अधिकारी ने एक आदेश में कहा ‎कि मामले की जांच रिपोर्ट में दर्ज है कि सूचना देने में विफलता और जांच प्राधिकारी (आईए) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने में विफलता ने जांच प्रक्रिया को बाधित किया है और यह नियामक के प्रति उनके उदासीन रवैये और घोर उपेक्षा को दर्शाता है। नियामक ने उस व्य‎क्ति को सेबी के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए दंडित किया। एक अलग आदेश में बाजार नियामक ने प्रकटीकरण नियमों का उल्लंघन करने के लिए मैजेस्टिक ऑटो लिमिटेड पर भी सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया। सेबी ने मैजेस्टिक ऑटो लिमिटेड (एमएएल) के संबंध में एक जांच की थी। जांच में नियामक ने पाया कि मैजेस्टिक ऑटो ने कथित तौर पर सूचीबद्धता दायित्व एवं खुलासा प्रावधानों का उल्लंघन किया था।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button