छत्तीसगढ़

RAIPUR : तस्करी कर लाई गई 3.89 करोड़ से अधिक की विदेशी सिगार समेत 41 लाख सिगरेट की गई नष्ट

RAIPUR NEWS : सीमा शुल्क आयुक्तालय, इंदौर (भोपाल जोन) द्वारा बुधवार को रायपुर में 3.89 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मूल सिगार और विदेशी मूल रोलिंग पेपर के साथ तस्करी कर लाई गई विदेशी मूल की 40.86 लाख सिगरेट नष्ट की गई है. विदेशी मूल की सिगरेट और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के अवैध आयात के खिलाफ एक अभियान में भोपाल जोन में सीमा शुल्क आयुक्तालय, इंदौर ने रायपुर छत्तीसगढ़ में भट्टी में जलाकर विदेशी मूल की 40.86 लाख सिगरेट को नष्ट कर दिया.

यह भी पढ़े :- नक्सली कमांडर हिड़मा के गाँव के लोगों को मुख्यमंत्री साय ने दिखाया लोकतंत्र का मंदिर

जानकारी के मुताबिक, इन सिगरेट के साथ ही भारत में तस्करी करके लाए गए 2000 विदेशी मूल के सिगार और 557 विदेशी मूल के रोलिंग पेपर के बक्सों को भी नष्ट कर दिया गया. नष्ट की गई सिगरेट और अन्य प्रतिबंधित सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग रु. 3.89 करोड़ रूपए है. इन्हें भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों का उल्लंघन करके भारत में तस्करी कर लाया गया था. RAIPUR NEWS

जब्त सिगरेट, सिगार “सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008” (संशोधित) के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप भी नहीं थे. जब्त की गई सिगरेट, सिगार और रोलिंग पेपर वैधानिक मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009 के तहत बनाए गए वैधानिक मेट्रोलॉजी (डिब्बाबंद वस्तुएं) नियम, 2011 के अनुरूप भी नहीं थे. वहीं जब्त की गई विदेशी मूल की सिगरेट, सिगार और पेरिस, गोदाम गरम, डनहिल आदि सहित विभिन्न ब्रांडों के रोलिंग पेपर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मिथ्या घोषणा का सहारा लेकर भारत में तस्करी कर लाए गए थे. RAIPUR NEWS

इसके साथ ही वैधानिक मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009 और “सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए, 2003) के नियमों और शर्तों का उल्लंघन भी पाया गया था. जब्त किए गए विदेशी मूल के सिगरेट के पैकेटों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुपालन में अनिवार्य सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी नहीं थी. सीओटीपीए अधिनियम, 2003 के अनुसार, सिगरेट के पैकेटों पर अन्य बातों के साथ-साथ पैकेट के मुख्य प्रदर्शन क्षेत्र के 85% पर अनिवार्य स्वास्थ्य चेतावनी होनी आवश्यक है.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button