छत्तीसगढ़

 पांच गांजा तस्करों को 15-15 साल का सश्रम कारावास

बिलासपुर । जिला न्यायालय ने पांच गांजा तस्करों को 15-15 साल के सश्रम कारावास की सजा दी है। इसके अलावा प्रत्येक को डेढ़ डेढ़ लाख रुपए का अर्थ दंड भी सुनाया है। लगभग एक साल पहले कोनी पुलिस ने आरोपियों को 80 किलो गांजा के साथ पकड़ा था।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21.03.2023 को मुखबीर से सूचना मिली थी जलसों में बड़ी मात्र में गांजा तस्करी की का रही है। मुखबिर की सूचना पर थाना कोनी के तत्कालीन थाना प्रभारी उप पुलिस अधीक्षक नुपुर उपाध्याय ने स्टाफ के साथ घेरा बंदी कर रेड कार्यवाही की थी। इस रेड से घटनास्थल नहरीपार, भूरीभाठा रोड कि किनारे ग्राम जलसो में एक महिन्दा सफेद रंग का ङ्गक्च 300 कार कमांक ष्टत्र 10 क्च्य 9493 एवं एक सफेद रंग का स्वीफ्ट डिजायर कार कमांक ष्टत्र 07 रू्र 5551 से 80 किलो गांजा जप्त किया था। जिसकी कीमती उस समय करीबन 11,88,000/रू. बताया गया था। रेड के बाद विधिवत रूप से कार्यवाही करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया था। लगभग सालभर की सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्रत्येक आरोपियों को 15-15 वर्ष की कठोर कारावास एवं प्रत्येक आरोपियों को 1,50,000/ रू. की अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस कार्यवाही में तत्कालीन थाना प्रभारी प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक नुपुर उपाध्याय के साथ स उ नि सुरेन्द्र तिवारी का सराहनीय योगदान था। उत्कृष्ठ विवेचना के लिए पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने उप पुलिस अधीक्षक नुपुर उपाध्याय की सराहना की है।
नाम आरोपी
0 सुनील रेड्डी पिता स्व. आदित्य नारायण रेड्डी उम्र 32 वर्ष निवासी शिवानंद नगर, वार्ड नंबर 14, सेक्टर 3 विनायक विहार कालोनी रायपुर, थाना खमतराई, जिला रायपुर छ.ग.
0 ताजुराज साहू पिता गंगाराम साहू उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम झलमला, पोस्ट रॉका, थाना बेरला, जिला बेमेतरा छ.ग.
0 संजय डहरिया पिता मनराखन लाल डहरिया उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम खपरडीह, पोस्ट भैंसा, थाना खरोरा, जिला रायपुर छ.ग.
0 पिकन मण्डल उर्फ हर्ष पिता प्रसाद चंद्र मण्डल उम्र 29 वर्ष निवासी अमलीडीह देवपुरी, विकास नगर, सांई वाटिका, थाना टिकरापारा, जिला रायपुर, छ.ग.
0 संतोष कुमार वर्मा पिता बलदाउ वर्मा उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम जलसो भुरीभाठा, थाना कोनी, जिला बिलासपुर छ.ग.

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